बेतिया में नेशनल लोक अदालत की तैयारी, 3 महीने पुराने ट्रैफिक चालान पर मिलेगी 50% छूट—प्रचार रथ रवाना

आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को लेकर पश्चिम चंपारण जिले में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक प्रचार रथ रवाना किया गया है, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को आपसी सुलह के जरिए मामलों के निपटारे के लिए जागरूक करेगा। इस दौरान लोगों को बताया जाएगा कि सुलह योग्य मामलों को आपसी सहमति के आधार पर आसानी से सुलझाया जा सकता है। इसके लिए संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरेंद्र कुमार पांडे ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अग्रणी जिला प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला समन्वयक राकेश डिक्रूज, कर्मचारी और अधिवक्ता समेत कई लोग मौजूद रहे।

नेशनल लोक अदालत में चिन्हित तीन माह पुराने ट्रैफिक चालान के मामलों में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान बताया गया है। सचिव धीरेंद्र कुमार पांडे के अनुसार, निर्धारित राशि जमा करने के बाद संबंधित ट्रैफिक चालान का निष्पादन किया जा सकेगा। इस सुविधा का लाभ उन्हीं पात्र लोगों को मिल सकेगा, जिनके पुराने चालान बकाया हैं। जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग तय प्रक्रिया के तहत अपने मामलों का निपटारा करा सकें। साथ ही व्यवहार न्यायालय, बेतिया और बगहा में लंबित सुलहनीय वादों के पक्षकारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इन पक्षकारों को आगामी नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

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लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य सुलह योग्य मामलों को आपसी सहमति के आधार पर जल्द से जल्द निपटाना है। इससे संबंधित पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से बड़ी राहत मिल सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आम लोगों से अपील की गई है कि वे नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने सुलह योग्य मामलों के निपटारे के इस सुनहरे अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस पहल से न सिर्फ अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा, बल्कि लोगों को सस्ता और तेज न्याय भी मिल सकेगा।

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